गौ-हत्या प्रकरण में प्रयुक्त दो मोटर साइकिलें राजसात करने के आदेश

अम्बिकापुर, 24 अप्रैल 2026/sns/-   जिले में गौ-हत्या से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए प्रकरण में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलों को राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजापुर में गौ-हत्या कर मांस को काटकर विक्रय किए जाने के प्रयास की सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपी फरार हो गए, वहीं घटनास्थल से साक्ष्य के रूप में दो मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।

जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि उक्त वाहन अवैध कृत्य में संलिप्त थे। पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने अधीक्षक सरगुजा द्वारा जप्त दो नग मोटर सायकल, जिसमें एक नग बजाज पल्सर मोटर सायकल क्रमांक CG15EB3410 दूसरा वाहन जो कि बिना नम्बर मोटर सायकल चेचिस   MBLHA11ATG4L10283   इंजन नं.  HA11EJG4L10588 जिसके आधार पर उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर CG13W3758 पंजीबद्ध है।

अतएव पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, एवं 10 के प्रावधानों के उल्लंघन में छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 के नियम-7 के तहत जप्तशुदा उपरोक्त वाहन को राजसात/ अधिहरण किये जाने का आदेश दिया गया है।

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