सही दवा-शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार थीम के अंतर्गत

 
दुर्ग, 30 अप्रैल 2026/
sns/-राज्‍य शासन द्वारा 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक सही दवा-शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार थीम के अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किये जाने हेतु प्रत्येक जिले में कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।
औषधि शाखा द्वारा जांच अभियान के आज तीसरे दिवस में संचालित मेसर्स विशी मेडिकोज एण्ड कॉसमेटिक्स महाराजा चौक, मेसर्स मेडप्लस फार्मेसी, महाराजा चौक, मेसर्स सिटी मेडिकोज, सुपेला, भिलाई, मेसर्स मेडप्लस फार्मेसी, सुपेला, भिलाई, मेसर्स अल्का मेडिकल हॉल, सिरसा रोड, सुपेला भिलाई का निरीक्षण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के तहत् किया गया एवं सभी फर्मों के क्रय-विक्रय रिकार्ड की जांच की गई एवं सख्त निर्देश दिये गए कि उनके द्वारा कास्मेटिक सामान का क्रय अधिकृत विक्रेताओं/एजेंसी से बिल के माध्यम से किया जाए, साथ ही मेसर्स अपोलो फार्मेसी बोरसी एवं मेसर्स विवेकानंद फार्मेसी, पदमनाभपुर में फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए गए, जिस पर नियमानुसार, अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। कुल 07 मेडिकल फर्मों का निरीक्षण किया गया। भविष्य में भी इस तरह की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
इसी प्रकार खाद्य शाखा द्वारा जांच अभियान में विभिन्न क्षेत्रों में संचालित डेयरी प्रोडक्ट्स दुध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ आदि विक्रेता फर्मों की जांच / निरीक्षण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् किया जा रहा है, जिसमें संचालकों को उचित साफ-सफाई के साथ व्यवसाय संचालित किये जाने का निर्देश दिया गया। रिसाली क्षेत्र में संचालित सीवान दुध डेयरी, संगम डेयरी, शुभम डेयरी, आनंद डेयरी एवं गोकुल डेयरी, धनोरा, आदि फर्मों का निरीक्षण किया गया। नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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