उपभोक्ता आयोग ने विलम्ब से राशि लौटाने पर बैंक को लगाई फटकार
बलौदाबाजार, 07अप्रैल 2026/sns/- बैंक एटीएम से उपभोक्ता को रूपये प्राप्त नहीं हुये परन्तु खाते से राशि काटी गई शिकायत उपरांत 238 दिवस विलम्ब पश्चात् राशि उपभोक्ता के खाते में जमा किये जाने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा पंजाब नेशनल बैंक शाखा भाटापारा एवं भारतीय स्टेट बैंक शाखा भाटापारा को सेवा में कमी एवं व्यावसायिक कदाचरण का दोषी माना। आर.बी.आई की गाइडलाइन अनुसार क्षतिपूर्ति राशि 23,300 एवं उपभोक्ता को मानसिक आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 5000 तथा वाद-व्यय हेतु 3000 रूपये प्रदाय किये जाने का आदेश किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भाटापारा निवासी उपभोक्ता राहुल साहू ने भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से 10000 रूपये निकालने के लिए पंजाब नेशनल बैंक का अपना एटीएम. कार्ड स्वाईप कर पासवर्ड डाला परंतु नगद रकम प्राप्त नहीं हुई व खाते से 10000. रूपये काट दिये गये परिवादी का खाता पंजाब नेशनल बैंक में था जिसकी जानकारी उसने अपने बैंक को दी अन्य अधिकारियो एवं संस्था में शिकायत किया लगभग 9 माह पश्चात राशि वापस प्राप्त हुई, अत्याधिक विलम्ब से राशि प्राप्त होने पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन दोनों बैंको व अधिकारियों एवं संस्था के समक्ष दिया गया परन्तु कोई संतोषप्रद उत्तर प्रदाय नहीं किये जाने पर परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत किया गया।
आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने प्रस्तुत दस्तावेजों एवं संबंधित नियम, गाइडलाइन आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि उक्त दोनों बैंको द्वारा परिवादी के खाते में फैल्ड ट्रांजक्शन की राशि वापस करने में कुल 238 दिवस का विलम्ब किया गया है जिससे परिवादी के प्रति सेवा में कमी एवं व्यावसायिक कदाचरण का कृत्य किया जाना प्रमाणित पाया गया।