सही दवा-शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार
मुंगेली, 08 मई 2026/sns/- जिले के नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य एवं औषधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले में 11 मई तक “सही दवा-शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार” थीम के तहत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान की शुरुआत कर दी गई है। अभियान के तहत जिले के तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं तथा कन्फेक्शनरी दुकानों का औचक निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत जिले के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं दुकानों में जांच की गई। कार्रवाई के दौरान 30 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 11 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, जबकि 19 दुकानों पर कुल 2600 रुपये का जुर्माना लगाया गया। टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री तथा बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाले उत्पादों के विक्रय की जांच की गई। जांच दल में औषधि निरीक्षक, नमूना सहायक, साइकोलॉजिस्ट प्रशिक्षक तथा पुलिस विभाग की टीम शामिल रही। अधिकारियों ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू विज्ञापन तथा नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इसी क्रम में टीम ने जिले के विभिन्न किराना एवं कन्फेक्शनरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के 08 दुकानों की जांच की गई। अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों में खाद्य पंजीयन, बिलिंग व्यवस्था एवं एक्सपायरी उत्पादों की स्थिति का परीक्षण किया। जांच में जिन प्रतिष्ठानों के पास खाद्य पंजीयन नहीं पाया गया, उन्हें तत्काल पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही दुकानदारों को साफ-सफाई, सुरक्षित खाद्य सामग्री के भंडारण एवं निर्धारित मानकों का पालन करने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने आम नागरिकों से खाद्य एवं कन्फेक्शनरी सामग्री खरीदते समय निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट तथा पैकेजिंग की गुणवत्ता की जांच करने तथा तंबाकू उत्पादों से दूर रहने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा में सहयोग करने की समझाइश दी है।