नगरीय निकाय उप-निर्वाचन 2026 के तहत होगी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
जगदलपुर, 11 मई 2026/sns/- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय उप-निर्वाचन 2026 की अधिसूचना के साथ ही बस्तर जिले में चुनावी आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बस्तर श्री आकाश छिकारा द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत जगदलपुर नगर पालिक निगम के इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 16 में आगामी 1 जून 2026 को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूरी तरह से भयरहित वातावरण में संपन्न कराना है।
इस आदेश के तहत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जिले में ऐसे असामाजिक तत्वों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की तत्काल पहचान करें जो चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जा रही है जो पूर्व में जातिगत, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक विवादों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे हैं। ऐसे तत्वों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 126 और 135 के तहत प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें बाउंड ओवर (बंध पत्र निष्पादन) किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आदतन अपराधियों और लोक शांति भंग करने की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अधिकारियों को यह भी हिदायत दी गई है कि कार्रवाई के दौरान विधिक प्रावधानों का पूर्ण पालन हो और आवश्यकतानुसार अनावेदकों का पक्ष भी सुना जाए। इस अभियान के तहत न केवल नए प्रकरणों पर कार्रवाई होगी, बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत लंबित मामलों की भी समीक्षा की जाएगी।