सुकमा में ठोस आपशिष्ट प्रबंधन को लेकर बड़ी पहल
सुकमा, 20 मई 2026/sns/- छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों के बाद, सुकमा कलेक्टर अमित कुमार ने 20 और 21 मई 2026 को जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में “विशेष ग्राम सभा“ आयोजित करने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और “ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026“ के प्रावधानों को ग्रामीणों के बीच पढ़कर सुनाना तथा गांवों को कचरा मुक्त बनाने के लिए उनका जमीनी पालन सुनिश्चित करना है।
इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(2)(क) का हवाला देते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि इन ग्राम सभाओं में केवल कोरम पूरा करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि ग्रामीणों की शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अति-महत्वपूर्ण कार्य की सीधी जिम्मेदारी स्थानीय सरपंच, पंच और पंचायत सचिवों को सौंपी गई है, ताकि समाज के हर वर्ग तक स्वच्छता और कानून का यह संदेश प्रभावी ढंग से पहुंच सके।
कानूनी रूप से सुदृढ़ इस पूरी प्रक्रिया और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) के कड़े नियमों के तहत किया जाएगा।
प्रशासन के इस सख्त रुख से साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट (कचरा) प्रबंधन को लेकर अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 20 और 21 मई को होने वाली यह विशेष ग्राम सभा सुकमा जिले के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छता और सामुदायिक जिम्मेदारी के एक नए युग की शुरुआत करेगी।