नक्सल पुनर्वास नीति के तहत मृतक के परिजन को 45 लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत
बीजापुर, 08 जून 2026/sns/- कलेक्टर श्री विश्वदीप द्वारा नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के मृत्यु/शारीरिक रूप से निःशक्त होने/गंभीर रूप से घायल होने अथवा किसी व्यक्ति की सम्पति की आंशिक या पूर्ण रूप से क्षति होने या हत्या के ऐसे प्रकरणों में जिसमें किसी कारण वश शासकीय सेवा प्रदाय नहीं किया जा सकता ऐसे नक्सलवाद पीड़ित परिवारों को शासकीय सेवा के एवज में 15 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदाय करने स्वीकृत किया गया है। जिसमें से मृतक माड़वी केसा के निकटतम वारिस उनके भाई श्री कोसा माड़वी, मृतक श्री कुड़ियम सुक्कू के निकटतम वारिस उनकी बहन कुमारी अंजनी कुड़ियम एवं मृतक जुन्गू मोड़ियम के निकटतम वारिस उनकी पत्नी पायकी मोड़ियम को 15-15 लाख रूपए कुल तीन पीड़ितों के परिजनों को 45 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है।