23 जुलाई तक स्कूल बसों में सीसीटीवी, जीपीएस व पैनिक बटन लगाना अनिवार्य

अम्बिकापुर, 15 जुलाई 2026/sns/-  जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक सेवा एवं स्कूल बसों (वाहनों) में सी.सी.टी.वी. कैमरा, वीएलटीडी ट्रैकिंग डिवाईस (जीपीएस) एवं आपातकालीन पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। कार्यालय परिवहन आयुक्त द्वारा पत्र के माध्यम से आम सूचना जारी की गई है, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नोटीफिकेशन  के परिपालन में 29 फरवरी 2024 से पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों में सी.सी.टी.वी. कैमरा, ट्रैकिंग डिवाइस एवं पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने जिले के सर्व अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय विद्यालयों को पत्र जारी कर अनिवार्य रूप से इस कार्य को पूर्ण करने  निर्देशित किया है। पत्र में कहा गया है कि स्कूल बसों में 23 जुलाई 2026 तक सी.सी.टी.वी. कैमरा, वीएलटीडी ट्रैकिंग डिवाइस (जीपीएस) एवं आपातकालीन पैनिक बटन लगाए जाने की कार्यवाही पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी एवं प्रमाण पत्र कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

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