बिना लाइसेंस के चल रहे सहयोग ब्लड सेंटर
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 30 जुलाई 2026/sns/- सीडीएससीआई मुंबई तथा खाद्य एवं औषधी प्रशासन रायगढ़ की संयुक्त जांच टीम ने शिकायत के आधार पर गत बुधवार को सहयोग ब्लड सेंटर, सारंगढ़ में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम ने पाया कि केंद्र में आवश्यक निर्माण लाइसेंस (मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस) के बिना ही ब्लड कंपोनेंट का निर्माण एवं विक्रय किया जा रहा था। प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित सामग्री को जब्त कर लिया।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक औषधी नियंत्रक ने बताया कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर संयुक्त टीम ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की। अधिकारियों ने मौके पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अन्य रिकॉर्ड की भी जांच की। कार्रवाई के दौरान संबंधित सामग्री को नियमानुसार जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
जांच के बाद न्यायालय में प्रस्तुत होगा मामला
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद संपूर्ण प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित प्रावधानों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर प्रशासन सख्त
जिला प्रशासन ने कहा है कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। जिले में संचालित स्वास्थ्य संस्थानों, ब्लड सेंटरों एवं औषधि प्रतिष्ठानों की नियमित निगरानी जारी रहेगी तथा शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।