‘माउंटेन मैन’ विवाद में घिरे मुख्यमंत्री मोहन यादव

रायपुर, 9 अगस्त 2026/sns/- अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही और ‘माउंटेन मैन’ के नाम से प्रसिद्ध राहुल गुप्ता के कानूनी ट्रेडमार्क और व्यक्तिगत पहचान पर आए संकट के बाद यह मामला अब अदालत की दहलीज पर पहुँच गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सार्वजनिक बयानों और आधिकारिक पोस्ट्स के चलते अपनी साख, व्यवसाय और प्रतिष्ठा को पहुंचे गहरे आघात को देखते हुए राहुल गुप्ता ने रायपुर अदालत का रुख किया है। इस मामले में 11 अगस्त को रायपुर कोर्ट में सुनवाई होना तय हुआ है, जहाँ डॉ. मोहन यादव को जवाब देने के लिए पेश होना होगा।

क्या है पूरा मामला और विवाद की वजह?

छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वतारोही राहुल गुप्ता भारत सरकार के ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 के तहत ‘माउंटेन मैन’ ब्रांड और व्यक्तिगत पहचान के पंजीकृत कानूनी मालिक हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (CM Madhya Pradesh) ने जबलपुर के अंकित सेन नाम के व्यक्ति को अवैध रूप से “माउंटेन मैन” का आधिकारिक दर्जा देते हुए प्रचारित किया और सार्वजनिक मंच से पुरस्कृत भी किया।

आर्थिक, मानसिक और प्रतिष्ठा में लगा गहरा दाग़

राहुल गुप्ता का पक्ष रख रहे कानूनी प्रतिनिधियों के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा दिए गए बयानों और अनधिकृत प्रचार से समाज, मीडिया और व्यावसायिक प्रायोजकों (Sponsors) के बीच अत्यधिक भ्रम फैला है।

– ‘माउंटेन मैन’ ब्रांड के व्यावसायिक उपक्रमो और प्रायोजन पर सीधा नकारात्मक असर पड़ा है।

– एक दशक से अधिक मेहनत से हासिल किए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और कानूनी पहचान पर सवाल उठने से पर्वतारोही राहुल गुप्ता को भारी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है।

– ट्रेडमार्क एक्ट की धारा 28 एवं 29 तथा व्यक्तित्व / प्रचार अधिकारों (Personality Rights) का सीधा उल्लंघन कर राहुल गुप्ता के ब्रांड की सद्भावना (Goodwill) का गलत फायदा उठाने का प्रयास किया गया।

नोटिस और रिमाइंडर के बाद भी नहीं हुआ सुधार

पूर्व में जून और अगस्त 2025 में मध्यप्रदेश राज्य के मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखित शिकायतें और अनुस्मारक (Reminders) भेजे जाने के बावजूद विवादित पोस्ट नहीं हटाई गईं। इसके पश्चात प्रेषित वैधानिक लीगल नोटिस (CPC की धारा 80) की समयावधि समाप्त होने पर राहुल गुप्ता ने न्याय की गुहार लगाते हुए अदालत की शरण ली है। अब 11 अगस्त को रायपुर अदालत में होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जहाँ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

कौन है राहुल गुप्ता ‘माउंटेन मैन’ ?

● छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्वतारोही जिन्होंने दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवेरेस्ट (8848 मीटर) फतह किया है। 

● इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 

● मूल निवासी अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ के रहने वाले है। व 2016 के बाद रायपुर शिफ्ट हो गए।

● राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय 15 पहाड़ों  पर पर्वतारोहण दल का नेतृत्व किए है।

पर्वतारोही राहुल गुप्ता ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पर्वतारोहण संस्थान जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग (पर्वतारोहण) से ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) ली है। पर्वतारोहण जैसे साहसिक खेलों के क्षेत्र में पिछले 13 वर्षों का अनुभव रहा है।

माउंटेन मैन की लीगल टीम में कौन-कौन है?

आईपीआर (IPR) के जानकर व सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) से एडवोकेट फतेश साहू व एडवोकेट रोहित कुमार, उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) से एडवोकेट विद्याभूषण सोनी व एडवोकेट विनीता सोनी, जिला न्यायालय (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) से एडवोकेट आशुतोष शुक्ला व एडवोकेट अजय निषाद है।

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