रक्षाबंधन पर्व मे अमानक खाद्य पदार्थाे पर प्रशासन की कड़ी नजरखाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की सघन जांच अभियान प्रारम्भ
बलौदाबाजार, 17 अगस्त 2026/sns/- आगामी रक्षाबंधन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों को सुरक्षित, शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं मानक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में सात दिवसीय सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान बने खाबो-बने रहिबो 2.0 का सोमवार को शुभारंभ किया गया। यह विशेष अभियान आगामी रविवार तक तक पूरे जिले में पूरी गंभीरता के साथ संचालित किया जाएगा। विभाग द्वारा जारी विस्तृत कार्ययोजना के अनुसार जिले के सभी कार्यक्षेत्रों में इस अभियान को पूरी कड़ाई से क्रियान्वित किया जा रहा है। त्यौहारों के सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट, मिध्याछाप, भ्रामक प्रस्तुतीकरण, असुरक्षित खाद्य सामग्री तथा शासन द्वारा प्रतिबंधित किए गए एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा जाँच किया जायेगा। जिले के अंतर्गत आने वाली सभी मिठाई दुकानों, कन्फेक्शनरी निर्माताओं, डेयरियों, बेकरी इकाइयों, होटलों, रेस्टोरेंटों तथा स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के परिसरों की कड़ाई से जांच की जाएगी। बाजार में प्रायः प्लास्टिक के जार या डिब्बों में बिना किसी लेबल, निर्माता के नाम या संघटक सामग्री सूची के बेची जाने वाली मिठाइयों तथा भ्रामक नामों वाली सामग्रियों को विशेष रूप से लक्षित कर जाँच किया जाएगा। 31 जुलाई 2026 की राजपत्र अधिसूचना के तहत ऐसे सभी अमानकीकृत श्डेयरी एनालॉग या गैर-दुग्ध किन्तु दुग्ध उत्पाद-सदृश खाद्य जो उपभोक्ताओं को वास्तबिक दुग्ध उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं, उनके विक्रय पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान संदिग्ध पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के नमूने संकलित किए जाएंगे, जिन्हें तत्काल राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट में मिलावट या अमानकता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य एवं औषधी प्रशाशन विभाग ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे त्यौहारों के दौरान केवल उच्च गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों का निर्माण व विक्रय करें। बिना खाद्य पंजीयन या लाइसेंस के संचालित होने वाले अस्थायी स्टॉलों और शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण हाट-बाजारों की ओर होने वाली संदिग्ध मिठाइयों की सप्लाई चौन पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विभाग ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे जागरूक रहें और पैकेटबंद मिठाइयों या सामग्रियों को खरीदते समय लेबलिंग की जाँच एवम बिल अवश्य लें।