पंजीकृत असंगठित कर्मकार श्रमिकों से ई-रिक्शा सहायता योजना हेतु आवेदन आमंत्रित
बलौदाबाजार, 25 अगस्त 2026/sns/- श्रम विभाग के असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल अंतर्गत पंजीकृत रिक्शा चालकों से ई -रिक्शा सहायता योजना हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है।
आवेदक ई रिक्शा चालक के रूप में पंजीकृत श्रमिक जिनका निरंतर 3 वर्ष से मण्डल अंतर्गत पंजीकृत हो एवं आयु 18 से 50 वर्ष की उम्र हो। बैंक द्वारा स्वीकृत लोन उपरांत 90 दिवस के भीतर योजना हेतु श्रमिक द्वारा आवेदन करना होगा जिसमें योजनांतर्गत राशि 1,00,000 का अनुदान विभाग द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। हितग्राही का पंजीयन कार्ड, बैंक से स्वीकृत लोन संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस एवं बैंक पास बुक आवश्यक है ।
मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक प्रत्येक जनपद पंचायतों में स्थित श्रम संसाधन केन्द्रों, विभाग के वेबसाईट shramevjayate.cg.gov.in, श्रमेव जयते एैप या श्रम कार्यालय के कक्ष क्रमांक 117 कलेक्टर परिसर तथा च्वॉईस सेन्टर के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।