नक्सली हिंसा पीड़ित तीन परिवारों को शासकीय सेवा के बदले 45 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
बीजापुर, 10 सितंबर 2026/sns/- छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के तहत नक्सली हिंसा में मृत आम नागरिकों के परिजनों को राहत एवं पुनर्वास के उद्देश्य से शासकीय सेवा के बदले आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिला पुनर्वास समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, श्री विश्वदीप द्वारा तीन नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों के लिए कुल 45 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
स्वीकृत राशि के अनुसार प्रत्येक पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसमें थाना बासागुड़ा अंतर्गत मृतक स्वर्गीय चंद्रैया के निकटतम वारिस उनके पिता श्री मारा मोड़ियम को 15 लाख रुपये, थाना मिरतुर अंतर्गत मृतक स्वर्गीय बंजाम सुधरू के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती रामबती बंजाम को 15 लाख रुपये तथा थाना उसूर अंतर्गत मृतक स्वर्गीय गोपाल राव लेकाम के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती सुकली लेकाम को 15 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
प्रथम प्रकरण में स्वीकृत 15 लाख रुपये में से 4 लाख रुपये सावधि जमा तथा 1 लाख रुपये बैंक खाते में लाभार्थी श्री मारा मोड़ियम को प्रदान किए जाएंगे। वहीं मृतक चंद्रैया मोड़ियम की पुत्री सरस्वती, पुत्र प्रवीण एवं पुत्र संतोष के लिए कुल 8 लाख रुपये सावधि जमा तथा 2 लाख रुपये बैंक खातों में प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे एवं तीसरे प्रकरण के लाभार्थियों को स्वीकृत 15-15 लाख रुपये में से 12 लाख रुपये सावधि जमा तथा 3 लाख रुपये बैंक खाते में प्रदान किए जाएंगे। सावधि जमा की अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है तथा उस पर प्राप्त ब्याज के आहरण की अनुमति रहेगी।