अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ
कवर्धा, 11 सितंबर 2026/sns/- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त निर्देशानुसार केंद्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के विद्यार्थियों की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के कंपोनेंट-2 अंतर्गत कक्षा 1ली से 10वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को देय अस्वच्छ व्यवसाय छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक व्यवसाय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। यह प्रमाण पत्र संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/तहसीलदार कार्यालय के लोक सेवा केंद्र के माध्यम से बनवाया जा सकता है।
इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्रधान पाठक एवं प्राचार्यों को पूर्व में आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। विभाग द्वारा पात्र विद्यार्थियों के व्यवसाय प्रमाण पत्र समय पर बनवाने के लिए संबंधित विद्यालयों एवं अभिभावकों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा गया है।
अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के कक्षा 1ली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को 3,500 रुपये तथा छात्रावासी विद्यार्थियों को 8 हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देय है। यह छात्रवृत्ति व्यवसाय आधारित योजना है, जिसमें किसी प्रकार की आय सीमा निर्धारित नहीं है। विभाग द्वारा सभी पात्र विद्यार्थियों के व्यवसाय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रवृत्ति पोर्टल पर सितंबर माह से योजनांतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है।