मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना हेतु 30 अक्टूबर तक आफलाईन आवेदन आमंत्रित

दुर्ग, 05 अक्टूबर 2026/sns/- छत्तीसगढ़ राज्य के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शिक्षण सत्र 2026-27 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों (जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू, एमबीबीएस, एनआईआईटी, आईआईआईटी आदि) में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को तात्कालिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग दुर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक का नाम राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा, संबंधित संस्थान में चयन एवं प्रवेश से संबंधित प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

पात्रता की शर्तें व आय सीमा-

योजना के तहत आवेदक के माता-पिता या पालक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासकीय सेवकों के आश्रित इसके पात्र नहीं होंगे, किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

आवेदन जमा करने की प्रक्रिया-

पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में अपना ऑफलाइन आवेदन 30 अक्टूबर 2026 तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, जिला दुर्ग में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप व विस्तृत नियम-शर्तें जिला दुर्ग की आधिकारिक वेबसाइट (durg.gov.in) तथा एकलव्य पोर्टल (eklavya.cg.nic.in) से डाउनलोड की जा सकती हैं। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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