कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति पर जिला कार्यालय के दो कर्मचारी सेवा से हटाए

बीजापुर, 13 अक्टूबर 2026/sns/- शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के मामले में जिला कार्यालय बीजापुर में पदस्थ दो कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा से हटाने की कार्रवाई की गई है। इनमें चौकीदार श्री सूरज काका एवं भृत्य श्री अशोक यालम शामिल हैं। यह दोनों कर्मचारी बिना लिखित सूचना अथवा मौखिक जानकारी दिए अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। इस संबंध में बार-बार कारण बताओ नोटिस एवं आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। किंतु संबंधित कर्मचारियों ने न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया और न ही कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
नियमानुसार विभागीय जांच संस्थित कर दोनों कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने एवं बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिए गए। इसके बावजूद वे जांच में उपस्थित नहीं हुए। विभागीय जांच अधिकारियों द्वारा गवाहों के बयान एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत जांच प्रतिवेदनों में दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए।
शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व दोनों कर्मचारियों को अंतिम अवसर भी प्रदान किया गया, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं विभागीय जांच में असहयोग को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (आठ) के तहत दोनों कर्मचारियों को शासकीय सेवा से हटाने का आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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