दीपावली पर अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के लिए 23 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन
मोहला, 23 अक्टूबर 2026/sns/- दीपावली पर्व के दौरान अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के इच्छुक व्यक्तियों से अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
इच्छुक आवेदक विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों एवं निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए दिनांक 23 अक्टूबर 2026 से 4 नवंबर 2026 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से सेवा सेतु केंद्रों के जरिए अथवा ऑफलाइन माध्यम से जिला कार्यालय, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के कक्ष क्रमांक 14 में जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, पैन कार्ड की छायाप्रति तथा जन्म प्रमाण पत्र अथवा ऐसी अंकसूची की छायाप्रति, जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, संलग्न करना अनिवार्य है। अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करें।