पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2026 को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का होगा आयोजन

अम्बिकापुर, 22 अप्रैल 2026/sns/-  कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल 2026 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत विशेष ग्राम सभा में गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा के सदस्यों की शत प्रतिशत उपस्थिति कराने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) अनुसार संचालित होगी।

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