पंचायत उप निर्वाचन के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश
जगदलपुर, 11 मई 2026/sns/- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत उप-चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही बस्तर जिले के ग्रामीण अंचलों में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगामी 01 जून 2026 को होने वाले मतदान को लेकर जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट श्री आकाश छिकारा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव के दौरान शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सजगता बरतने कहा गया है ताकि पूरे निर्वाचन कार्य को निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराया जा सके।
सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की तत्काल पहचान करें और उनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की विभिन्न निवारक धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने वाले तत्वों को पहले ही बाउंड ओवर करना है, ताकि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।
विशेष रूप से अधिकारियों को मौके पर जाकर स्थिति को समझने और आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है, जिससे न केवल कानून व्यवस्था बनी रहे बल्कि आम जनता के बीच सुरक्षा का भाव भी सुदृढ़ हो। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक दैनिक रिपोर्टिंग तंत्र भी स्थापित किया गया है, जिसके तहत अधिकारियों को हर दिन की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का विवरण जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।