नगरीय निकाय क्षेत्र में आवासहीन व्यक्तियों को मिलेगा काबिज भूमि का पट्टा जल्द शुरू होग़ा सर्वे

बलौदाबाजार,15 मई 2026/sns/- राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने हेतु “छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार नियम, 2023” अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत जिले के समस्त नगरीय निकायों में सर्वे की कार्यवाही किया जाएगा। इस सम्बंध में कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने शुक्रवार को एसडीएम, तहसीलदार एवं मुख्य नगरपालिका की ऑनलाइन बैठक लेकर जरुरी निर्देश दिये।

कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशानुरुप नगरीय क्षेत्र के आवासहीन व्यक्ति को भूमि का पट्टा देने सर्वे की कार्यवाही हेतु राजस्व एवं नगरीय निकायों के अधिकारी कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए, सर्वेक्षण दल का गठन करें। सभी एसडीएम को प्राधिकृत अधिकारी बनाए जायेंगे, उनके निगरानी में सर्वे कार्य अगले 15 जून तक पूरा करना हैं ताकि शासन को समेकित रिपोर्ट 15 अगस्त 2026 तक़ प्रेषित किया जा सकें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार नियम 2023 में विहित प्रक्रिया एवं प्रावधान अनुसार सर्वे की कार्यवाही कर निर्धारित प्ररूप-क (नियम-3) में जानकारी तैयार करें। सर्वे की कार्यवाही में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 202/95 में पारित निर्णय का पालन सुनिश्चित किया जाए।

बताया गया कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार नियम 2023 में विहित प्रक्रिया एवं प्रावधान अनुसार नगरीय क्षेत्र के आवासहीन व्यक्ति जो 20 अगस्त 2017 से लगातार भूमि पर काबिज हैं उन्हें उस जमीन का 800 वर्ग फुट तक का पट्टा दिया जाएगा। 800 वर्ग फुट से अतिरिक्त भूमि को राशि जमा कर व्यवस्थापन किया जाएगा। राशि जमा नहीं करने पर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। पात्रता के लिये आय सीमा 2लाख 50 हजार से अधिक न हो, सरकारी नौकररी होने पर केवल चतुर्थ वर्ग हो, एक परिवार में एक पट्टा दिया जाएगा। जमीन कब्जे की सत्यापन हेतु मतदाता सूची, टेली फोन या बिजली बिल, जल कर रसीद आदि दिखाना होग़ा। पीएम आवास योजना अंतर्गत जिनके मकान बने हैं वे पात्र नहीं होंगे।

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