पीएम आवास योजना की राशि लेकर मकान नहीं बनाया तो होगी एफआईआर
सुकमा, 16 जून 2026/sns/- नगर पालिका परिषद सुकमा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं करने या अधूरा छोड़ने वाले हितग्राहियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका ने ऐसे हितग्राहियों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सहायता राशि का उपयोग आवास निर्माण के लिए करना अनिवार्य है और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई तय है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री विनीत साव ने बताया कि केंद्र और राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रथम या द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर एफआईआर कराई जाएगी। इसके साथ ही शासन द्वारा जारी राशि की वसूली के लिए राजस्व विभाग के माध्यम से संबंधित हितग्राहियों की भूमि या अन्य संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।
सीएमओ श्री साव ने बताया कि केंद्र शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सितंबर माह के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के अंतर्गत किसी भी हितग्राही को अगली या अंतिम किस्त जारी नहीं की जाएगी। इसके बाद योजना के खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में जिन लाभार्थियों का आवास निर्माण अभी अधूरा है, उन्हें तत्काल कार्य पूर्ण करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्देशों की अनदेखी करने वालों को संपत्ति कुर्की सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।