पीएमएफएमई योजना अंतर्गत उद्यम स्थापना एवं विस्तार हेतु 15 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित

अम्बिकापुर, 08 जुलाई 2026/sns/-  जिला व्यापार एवं उद्याोग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों एवं मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यमों हेतु प्रधानमत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएई) के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन 15 सितंबर 2026 तक किया जा सकता है। योजना के तहत् नवीन सूक्ष्म खाद्य उद्योग स्थापित करने एवं पूर्व स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। योजना के तहत् प्रत्येक उद्योग हेतु सभी वर्गों में 35 प्रतिशत अनुदान (छूट) का प्रावधान है। योजनांतर्गत लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए, शेष बैंक से ऋण के रूप में मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण अंतर्गत पोहा निर्माण, फ्लोर मिल, दाल मिल, तेल मिल, बेसन निर्माण, सत्तू निर्माण, मसाला उद्योग, बिस्किट, केक निर्माण, बेकरी, आलू चिप्स, केला चिप्स, अदरक एवं लहसून पेस्ट, मूगफल्ली प्रसंस्करण, बड़ी पापड़, हल्दी मिर्च प्रोसेसिंग, मुरमुरा, लड्डू, लाई, बताशा, पापड, वनोपज उत्पादों का प्रोसेसिंग एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। इसके लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो, न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, आवेदक के नाम से व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई हो, एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को योजना का लाभ प्राप्त होगा।,

उन्होंन बताया कि आवेदक योजना के तहत् ऑनलाईन माध्यम से  www.pmfme.mofpi.gov.in  पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या योजना के तहत् क्षेत्र स्तरीय सहायता के लिए जिला रिसोर्स पर्सन (DRP) से सम्पर्क कर आवेदन हेतु सहायता प्राप्त कर सकते हैं साथ ही अधिक जानकारी हेतु कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अम्बिकापुर में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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