समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए एग्री स्टेक पंजीयन अनिवार्य
कवर्धा, 15 जुलाई 2026/sns/- खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान विक्रय के लिए किसानों का एग्री स्टेक (किसान आईडी) पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों का एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन नहीं होगा, वे समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेच सकेंगे। शासन के निर्देशानुसार अब केवल मुख्य खातेदार ही नहीं, बल्कि ऋण पुस्तिका में दर्ज सभी खातेदारों एवं सह-खातेदारों का एग्री स्टेक पंजीयन अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन द्वारा किसानों को इस संबंध में व्यापक स्तर पर जागरूक किया जा रहा है। सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सेवा सहकारी समितियों, शाखा प्रबंधकों, समिति प्रभारियों, पटवारियों तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों (आरएईओ) के माध्यम से किसानों को सूचना दी जा रही है। साथ ही गांवों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर शेष किसानों का शीघ्र पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने किसानों से अपील किया है कि 30 जुलाई के पहले छुटे हुए किसान एग्रीस्टेक में अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से करवा लें।
कृषि विभाग ने बताया कि जिन किसानों अथवा खातेदारों का एग्री स्टेक पंजीयन अभी शेष है, वे निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), सेवा सहकारी समिति अथवा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (आरएईओ) से संपर्क कर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं। वर्तमान में राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी एवं मैदानी अमला गांव-गांव पहुंचकर किसानों को एग्री स्टेक पंजीयन की जानकारी भी दे रहे हैं।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों की पहचान बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित करना, फर्जी एवं दोहराव वाले पंजीयन पर रोक लगाना तथा खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। किसान स्वयं भी एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन कर सकते हैं अथवा सीएससी एवं कृषि विभाग की सहायता से पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के बाद किसान अपनी किसान आईडी की स्थिति पोर्टल पर भी देख सकते हैं।
ग्राम पंचायत एवं समितियों में उपलब्ध है सूची
राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा छूटे हुए खातेदारों, सह-खातेदारों एवं किसानों की सूची ग्राम पंचायतों, सेवा सहकारी समितियों में चस्पा की गई है। यह सूची संबंधित हल्का पटवारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के पास भी उपलब्ध है। जिन किसानों का पंजीयन शेष है, वे सूची देखकर समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड और लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक
एग्री स्टेक पंजीयन के लिए किसानों को ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ निकटतम सीएससी पहुंचकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि किसी किसान की भूमि अलग-अलग स्थानों पर है, तो उसकी एक ही किसान आईडी बनेगी। वहीं, यदि एक ही खाते में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, तो प्रत्येक खातेदार एवं सह-खातेदार की अलग-अलग यूनिक किसान आईडी बनाई जाएगी। शासन के निर्देशानुसार पंजीयन के उपरांत पंजीकृत किसानों की सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी।