खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शिक्षण संस्थानों के पास संचालित दुकानों का किया निरीक्षण

बलौदाबाजार, 23 जुलाई 2026/sns/- कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार तथा सहायक औषधि नियंत्रक के मार्गदर्शन में गुरुवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने विकासखंड कसडोल में संचालित शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में संचालित पान ठेला, गुमटियों, किराना दुकान होटलों का निरीक्षण किया। कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4/6 का उल्लघंन करते पाए जाने पर 10 पान ठेला,गुमटियों, होटलों एवं टी स्टॉल से 1900 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।

इस दौरान दुकान संचालकों को धूम्रपान निषेध वाले एवं नाबालिक को तम्बाकू उत्पाद नही बेेचे जाने की सूचना के बोर्ड का प्रदर्शन अधिसूचना अनुसार किये जाने के बारे में बताया गया। संचालकों को यह भी निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक स्थल में माचिस, लाईटर, ऐश ट्रे या अन्य कोई वस्तु जो धूम्रपान को बढ़ावा देती है, काउंटर पर लोगो को उपलब्ध ना करायें। संचालकों को शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद ना बेचने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही संचालकों को नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद विक्रय नहीं करने संबंधी कड़े निर्देश दिए गए। आमजनो को भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान न करने जागरूक किया गया।

कार्यवाही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक नीलिमा साहु ,स्वास्थ्य विभाग से वीरेंद्र प्रसाद बंजारे एवं पुलिस प्रशासन से प्रधान आरक्षक मौजूद थे।

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