नक्सली हिंसा में मृतकों के परिजनों को 70 लाख रूपए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत

बीजापुर, 03 अगस्त 2026/sns/- कलेक्टर श्री विश्वदीप द्वारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति के तहत नक्सली हिंसा में आम नागरिकों के मृत्यु होने पर प्रावधानुसार 70 लाख रूपए सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके अंतर्गत स्व. माड़वी देवा के निकटतम वारिस उनके पुत्र श्री जोगा राम माड़वी, स्व. कुंजाम नंगा के निकटतम वारिस उनके पुत्र श्री पाण्डू कुंजाम, स्व. माड़वी सोमडू के निकटतम वारिस उनके पुत्र श्री माड़वी सुला, स्व. करतम देवा के निकटतम वारिस उनके पुत्र श्री करतम सामा, स्व. पोयाम काया के निकटतम वारिस उनके पुत्र श्री पायम चलपति, स्व. माड़वी गंगा के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती नंदे माड़़वी, स्व. वेको संदीप उर्फ देवा के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती आरती वेको, स्व. सुन्नम समैया के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती सुन्नम नर्रम्मा, स्व. लालचंद वाचम के निकटतम वारिस उनके पुत्र श्री केमेश्वर वाचम, स्व. सोमा कुरसम के निकटतम वारिस उनके पुत्र श्री पायकु कुरसम, स्व. माड़वी छन्नु के निकटतम वारिस उनकी बहन श्रीमती पाण्डेय कड़ती, स्व. आयतु धुरवा के निकटतम वारिस उनकी पुत्री कुमारी रोजनी धुरवा, स्व. ईरमा कवासी के निकटतम वारिस उनके पिता श्री बामन कवासी, स्व. भीमा मड़कम के निकटतम वारिस उनके पुत्र श्री मड़कम हिड़मा सहित कुल 14 वारिसों को 5-5 लाख रूपये कुल 70 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने संबंधित अधिकारी को अधिकारी को निर्देश दिया गया है।

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