दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने आवेदन आमंत्रित
बीजापुर, 20 अगस्त 2026/sns/- दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के प्रावधानों में समान अवसर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये 1 अप्रैल 2005 से निःशक्त व्यक्तियों के लिये विवाह प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ की गई है। जिसमें निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में प्रोत्साहन राशि युवक/युवती में से किसी एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर 50 हजार रूपये तथा युवक एवं युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में 1 लाख रूपये एकमुश्त राशि प्रदाय की जावेगी। योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को आवेदन निर्धारित प्रारूप के साथ कार्यालय समाज कल्याण विभाग जिला बीजापुर में संपर्क कर सकते हैं।