देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए फास्टर केयर हेतु आवेदन आमंत्रित

मुंगेली, 20 अगस्त 2026/sns/- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत जिले में संचालित पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को सुरक्षित एवं पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फास्टर केयर (पालक देखरेख) योजना के तहत भारतीय दंपतियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 एवं धारा 44 तथा मॉडल गाइडलाइन फॉर फोस्टर केयर, 2016 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत अथवा समुदाय में रह रहे 06 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आवश्यकता एवं पात्रता के अनुसार अस्थायी पारिवारिक संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। ऐसे भारतीय दंपति, जो देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण एवं अस्थायी संरक्षण प्रदान करने के इच्छुक हैं, वे जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला मुंगेली के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
फास्टर केयर के लिए चयनित परिवार को बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित भोजन, वस्त्र, सुरक्षित आवास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा, देखभाल और संरक्षण उपलब्ध कराना होगा। साथ ही बच्चे की रुचि एवं आयु के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसके समग्र विकास के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। फास्टर केयर परिवार को बच्चे को शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा, हानि एवं उपेक्षा से सुरक्षित रखने के साथ-साथ बच्चे और उसके जैविक परिवार की निजता एवं सम्मान का संरक्षण करना होगा। इसके अलावा फास्टर केयर मार्गदर्शिका-2016 में निर्धारित सभी दायित्वों एवं शर्तों तथा बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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