अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ, 31 अगस्त तक प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य
अम्बिकापुर, 24 अगस्त 2026/sns/- जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति व अन्य वर्ग के विद्यार्थियों की केन्द्र प्रवर्तित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के कम्पोनेंट-II अन्तर्गत अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र CHIPS के माध्यम से तैयार कर लाइव कर दिया गया है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार कार्यालय के लोक सेवा केन्द्र पर जाति/निवास/आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाये जाने की प्रक्रिया अनुसार 10 रूपये के स्टाम्प में शपथ पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र प्रारूप में सरपंच/पार्षद से हस्ताक्षर एवं पटवारी के हस्ताक्षर उपरांत आवेदन दिया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि यह प्रमाण पत्र कचरा बीनने का का कार्य, खतरनाक अपशिष्ट की सफाई का कार्य, शुष्क शौचालयों की सफाई, जानवरों के चमड़े रंगने का कार्य, जानवरों के चमड़े निकालने का कार्य करने वाले परिवार अपना अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं।
लोक शिक्षण विभाग के अनुसार कम्पोनेंट-II अन्तर्गत अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के कक्षा 1 ली से 10 वीं के गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को 500 रूपये तथा छात्रावासी को 8000 रूपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति देय है। यह व्यवसाय आधारित हैं, जिसमें कोई आय सीमा निर्धारित नहीं हैं।
समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य/प्रधान पाठक शासकीय/अशासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय/हाई स्कूल/मा.शाला/प्रा.शाला को संबंधित पात्र विद्यार्थियों का अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र 31 अगस्त 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप पूर्ण कराने निर्देशित किया गया है।