अधूरे और अपूर्ण आवासों पर प्रशासन की सख्ती,राशि वसूली की होगी कार्रवाई
बलौदाबाजार, 25 अगस्त 2026/sns/- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक आवास निर्माण के लिए शासन से राशि प्राप्त करने के बावजूद कुछ हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण मे रूचि नहीं लिया जा रहा है। बार -बार समझाइश के बाद ऐसे हितग्राही जो अब तक आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किये है तथा जिनके आवास निर्माण कार्य अधूरे हैं उन पर प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले मे इस श्रेणी के कुल 872 हितग्राहियों के विरुद्ध राज्य कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के पालन में धारा 92 के तहत राशि वसूली के प्रकरण दर्ज किया जाएगा।इनमें विकासखंड बलौदाबाजार के 275, भाटापारा के 109,सिमगा 57,कसडोल के 298 एवं पलारी के143 हितग्राही शामिल हैं।शासन द्वारा आवास निर्माण के लिए राशि जारी किए जाने के बाद भी आवास निर्माण प्रारंभ नहीं करना अथवा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करना गंभीर विषय है। ऐसे हितग्राहियों से नियमानुसार शासकीय राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई की राज्य कार्यालय तथा संभाग स्तरीय आयुक्त द्वारा भी समीक्षा की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य शासकीय राशि की वसूली के साथ-साथ लंबे समय से लंबित आवासों को पूर्ण कराना भी है। प्रशासन ने ऐसे सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने आवास निर्माण को शीघ्र पूर्ण करें तथा शासन द्वारा दी गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए करें। अधूरे एवं निर्माण प्रारंभ नहीं किए गए आवासों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।