उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा के निर्देश

कवर्धा, 18 सितंबर 2026/sns/- उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा की विधायक निधि से निराश्रित, बेसहारा एवं घायल गौवंश तथा अन्य पशुओं के त्वरित उपचार और रेस्क्यू कार्य के लिए पशु रेस्क्यू वाहन (टाटा योद्धा), वाहन क्रमांक सीजी-02-एयू-2960 क्रय किया गया है। आपातकालीन परिस्थितियों में पशुओं को समय पर रेस्क्यू कर निकटतम पशु चिकित्सालय/औषधालय तक पहुंचाने तथा उपचार उपरांत उनके यथोचित स्थान पर व्यवस्थापन के लिए वाहन की 24×7 प्रभावी सेवा सुनिश्चित की गई है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विगत दिवस इस संबंध में बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे।
रेस्क्यू वाहन के सुचारू संचालन, नियमित रख-रखाव, निगरानी एवं आपातकालीन सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके दायित्व सौंपे गए हैं। इसके तहत श्री प्रवीण क्षत्री, सहायक वर्ग-02 को आपातकालीन रेस्क्यू कॉल प्राप्त करने, वाहन चालक को रेस्क्यू स्थल की सूचना देने तथा रेस्क्यू किए गए पशु को निकटतम पशु चिकित्सालयध्औषधालय में उपचार के लिए पहुंचाने और उपचार उपरांत यथोचित स्थान पर व्यवस्थापन के लिए वाहन चालक को निर्देशित करने का दायित्व सौंपा गया है।
इसी प्रकार श्री मनोज सिंह राठिया, सहायक वर्ग-01 एवं वाहन शाखा प्रभारी को वाहन संचालन, लॉगबुक संधारण, ईंधन खपत एवं मासिक व्यय की जांच और सत्यापन तथा वाहन में तकनीकी खराबी आने पर तत्काल मरम्मत कराने का दायित्व दिया गया है।

रेस्क्यू कॉल और वाहन संचालन का रखा जाएगा नियमित रिकॉर्ड

रेस्क्यू वाहन से संबंधित प्रत्येक कॉल, तय की गई दूरी, प्रयुक्त ईंधन तथा प्राप्त शिकायतों का पूर्ण विवरण प्रतिदिन लॉगबुक में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। नामित कर्मचारी आपातकालीन रेस्क्यू कॉल के लिए हर समय तत्पर रहेंगे तथा अपने मोबाइल फोन चालू रखेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल रेस्क्यू सेवा उपलब्ध कराई जा सके। वाहन चालक को वाहन की दैनिक स्वच्छता, मोबिल ऑयल, कूलेंट, टायर प्रेशर सहित सामान्य तकनीकी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लॉगबुक में समय, किलोमीटर, प्रस्थान एवं आगमन की सही प्रविष्टि दर्ज करने तथा वाहन को सदैव आपातकालीन सेवा के लिए तैयार स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाही पर संबंधित कर्मचारी होंगे जिम्मेदार

रेस्क्यू वाहन के रख-रखाव अथवा रेस्क्यू कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुपस्थिति पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। पशुओं के रेस्क्यू एवं त्वरित उपचार की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।

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