आरटीआई प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन
बलौदाबाजार, 24 सितम्बर 2026/sns/- जनपद पंचायत सभाकक्ष बलौदाबाजार मे गुरुवार को आरटीआई प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।
आरटीआई प्रशिक्षण नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर अरुण सोनकर,.एस.एल.एम.टी.गणेश राम कुर्रे,.डी.एल.एम.टी अभिषेक बंजार, तारा पटेल,आशीष तिवारी,के एम त्रिपाठी नोडल अधिकारी द्वारा कार्यशाला के उद्देश्यों तथा पारदर्शिता एवं सुशासन में आरटीआई अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
तारा पटेल एवं श्री अभिषेक बंजारे द्वारा अत्यंत सहज, व्यावहारिक एवं प्रभावी ढंग से आरटीआई अधिनियम, 2005 की जानकारियों को साझा किया गया। इसमें धारा 2, धारा 3, 4 (स्व-प्रकाशन), धारा 5 (जनसूचना अधिकारियों के दायित्व), धारा 6 (आवेदन प्रक्रिया) एवं धारा 7 (निपटारा व शुल्क संबंधी नियम) को स्पष्ट रूप से समझाया गया।
आशीष तिवारी एवं श्री के एम त्रिपाठी ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों धारा 8, (सूचना प्रकटन से छूट),9 10,धारा 11 (तृतीय पक्ष सूचना), धारा 18 (शिकायत), धारा 19 (प्रथम व द्वितीय अपील प्रक्रिया) तथा धारा 20 (शास्ति व दंड प्रावधान) के बारे में प्रतिभागियों को विस्तृत और प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान किया