उपभोक्ता आयोग ने दिलाई वाहन बीमा की राशि
बलौदाबाजार,1 अक्टूबर 2026/sns/- बीमा कंपनी द्वारा उपभोक्ता के वाहन की बीमा मरम्मत राश्चि प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए बीमा योजना के तहत बीमा मरम्मत राशि 344587 एवं उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 25000 तथा वाद-व्यय हेतु 7000 रूपये परिवादी को प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील पलारी अंतर्गत ग्राम अमेठी निवासी परिवादी पोषण कुमार रजक ने विरोधी पक्षकार लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई से अपने वाहन का बीना कराया था। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन के बीमा मरम्मत राशि का दावा परिवादी द्वारा विरोधी बीमा कंपनी के कार्यालय मे प्रस्तुत किया गया जिसे निरस्त कर दिया गया जिससे परिवेदित होकर परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत किया गया।
आयोग के अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजों एवं संबंधित नियम आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन किया औऱ विरोधी पक्षकार लिबटी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए वाहन बीमा के तहत बीमा मरम्मत राशि प्रदाय 344587 एवं उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 25000 तथा वाद-व्यय हेतु 7000 रुपये को आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर प्रदाय किये आने का आदेश पारित किया गया है।