उपभोक्ता जागरूकता शिविर मे उपभोक्ता कानून व अधिकारों की दी गई जानकारी
बलौदाबाजार,14 अक्टूबर 2026/sns/- छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार जिला उपभोक्ता आयोग बलौदाबाजार द्वारा शाश्वत उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में उपभोक्ता जागरूकता का आयोजन किया गया। शिविर उपभोक्ता कानून की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों से अवगत कराई गई।
आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता, सदस्यगण शारदा सोनी एवं हरजीत सिंह चावला ने छात्र छात्राओं, विद्यालयीन स्टॉफ को उनके अधिकारों व हितों की विस्तृत जानकारी दी एवं जागरुकता सम्बंधित पम्पलेट का वितरण किया गया। शिविर का उद्देश्य छात्र छात्राओं को उपभोक्ताओं के उनके अधिकारी, कर्तव्यों तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों से जागरुक किया जा रहा है जिससे जिले में उपभोक्ता प्रकरणो की वृद्धि भी हो रही है। उपभोक्ता जागरुकता ही शोषण से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। उनके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करना उनका कानूनी अधिकार है। उपभोक्ताओं को किसी वस्तु की कीमत, गुणवत्ता की जांच, मात्रा की जांच, सेवा व संविदा शर्त, बीमा, मेडिकल क्लेम फाइनेंस कंपनियां, बैंक, यातायात वाहन, आनलाइन खरीददारी सोच समझकर करनी चाहिए। उपभोक्ता, सेवा में कमी से संबंधित शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष कर सकता है। उपभोक्ता शिकायत का मूल्य पाँच लाख तक हो तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगता है। ई- फाइलिंग व ई -हियररिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आयोगों के समक्ष शिकायत अब ई- फाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन ही की जाती है, इसके लिए उपभोक्ता ई- जागृति पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए बहस हेतु आयोग के समक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है उपभोक्ता अपना पक्ष या बहस ई- हियरिंग के माध्यम से ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं।यह सुविधा जिला उपभोक्ता जायोग बलौदाबाजार सहित सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ हो चुकी है।
उपभोक्ता जागरूकता शिविर में आयोग के कर्मचारीगण दिनेश शर्मा, राजेश्वर इंगले, धीरज दुबे, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शारिक खान, राजनारायण त्रिपाठी एवं स्पोक पर्सन के रूप में अधिवक्ता विकास गुप्ता महाविद्यालय के स्टॉफ,छात्र -छात्राएं उपस्थित रहे।