सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
बीजापुर, 21 अक्टूबर 2026/sns/- कलेक्टर श्री विश्वदीप द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से मृतकों के परिजनों को 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु में मृतिका सरिता बारसे के पिता श्री जोगा राम बारसे, मृतक ओयाम मधु के पिता श्री ओयाम कोपा एवं मृतिका सुहानी पोयाम के पिता श्री बुधराम पोयाम सहित प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये कुल 12 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।