फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित


बीजापुर, 22 अक्टूबर 2026/sns/- भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के संदर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण ( SSR ) संबंधी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। इस हेतु आयोग द्वारा निर्धारित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR ) जारी किया गया है। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण ( SSR ) के अन्तर्गत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 12 नवम्बर 2026 दिन गुरूवार को किया जावेगा। प्रकाशन उपरांत 12 नवम्बर 2026 से 11 दिसम्बर 2026 तक मतदाताओं से दावा प्राप्त किया जावेगा। उक्त तिथि के दौरान को बूथ लेवल अधिकारियों एवं अविहित अधिकारियों 6,7,8 के साथ मतदान केन्द्रों में उपस्थित रहेगें। प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण 28 दिसम्बर 2026 तक किया जाना है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी 2027 को किया जाएगा। जो कि ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूर्ण होगी तथा ऐसे भारतीय नागरिक जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया है, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फार्म-6 भरकर संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति सहित जमा करना होगा। मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे-नाम, सरनेम, आयु, लिंग,, जन्म तिथि, फोटो, या अन्य प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिए फार्म-8 भरना होगा और मतदाता सूची में नाम विलोपन के लिए फार्म-7 भरा जाएगा।
मतदाताओं के लिए विशेष जानकारीः- मतदाता वोटर हेल्पलाइन मोबाईल एप  Voters.eci.gov.in में जाकर निम्न प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं- यदि मतदाता का नाम, सरनेम, जम्नतिथि आदि का सुधार किया जाना हो तो प्रारूप – 8 से सही विवरण भरा जावेगा। मृत, स्थानांतरित मतदाता के मामलों में प्रारूप-7 के माध्यम से कार्यवाही होगी।
पंजीयन हेतु प्रारूप-6-  भावी मतदाता के रिकार्ड हेतु प्रारूप 6। निःशक्त (दिव्यांग) मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के दौरान समस्त मतदान केन्द्रों के बूथ लेबल अफिसरों के माध्यम से सभी पात्र मतदाताओं का पंजीयन कार्य तथा मतदाता सूची का सत्यापन जांच सुधार का कार्य, एवं मृत/स्थानांतरित/दोहरी प्रविष्टि का विलोपन किया जावेगा। मतदाता सूची या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध मे मतदाता को कोई भी जानकारी सीधे निर्वाचन के टोल फी नम्बर 1950 से प्राप्त कर सकते है या फिर सीधे जिला निर्वाचन कार्यालय, तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर के समस्त राजनैतिक दल प्रमुखों के साथ बैठक आयोजित कर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 कार्यक्रम के संबंध में अवगत कराया गया है।

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