विशेष लोक अदालत 21 नवंबर को, चेक बाउंस के प्रकरणों का होगा निराकरण
मुंगेली, 29 अक्टूबर 2026/sns/- आमजन को सुलभ, त्वरित एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 21 नवंबर 2026 को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय मुंगेली एवं व्यवहार न्यायालय लोरमी में किया जाएगा।
विशेष लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित धारा 138 के प्रकरणों का आपसी सहमति एवं विधि के अनुरूप निराकरण करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही ऐसे प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, उन्हें भी विशेष लोक अदालत में निराकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली द्वारा संबंधित पक्षकारों तथा जिले के बैंकों के अधिकारियों से अपील की गई है कि वे धारा 138 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण तथा प्री-लिटिगेशन मामलों को विशेष लोक अदालत में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक पहल करें। इच्छुक पक्षकार एवं संबंधित बैंक अधिकारी अपने प्रकरणों को यथाशीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली अथवा व्यवहार न्यायालय, लोरमी में प्रस्तुत कर सकते हैं।