5 और 6 नवंबर को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा, किसान दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां
सुकमा, 03 नवम्बर 2026/sns/- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत खरीफ वर्ष 2026-27 के डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण विवरणों की समीक्षा हेतु सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 05 एवं 06 नवंबर 2026 को विशेष ग्राम सभाओं का अनिवार्य आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अमित कुमार के द्वारा जारी आदेशानुसार, क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को निर्धारित तिथियों में बैठकें सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, ताकि फसल आंकड़ों में पूर्ण पारदर्शिता लाई जा सके।
विशेष ग्राम सभा के दौरान मोबाइल ऐप/पोर्टल के माध्यम से दर्ज खसरा-वार बोई गई फसल के प्रकार और रकबे की जानकारी ग्रामीणों के समक्ष सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाई जाएगी। यदि किसी किसान को दर्ज फसल के नाम, रकबे या अन्य विवरण में कोई त्रुटि या विसंगति नजर आती है, तो वे सभा के समक्ष अपना लिखित दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। पंचायत स्तर पर प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का विधिवत पंजीकरण किया जाएगा।
ग्राम सभा में प्राप्त समस्त प्रकरणों को संकलित कर संबंधित तहसीलदार को परीक्षण एवं निराकरण हेतु भेजा जाएगा। तहसीलदार द्वारा 10 नवंबर 2026 तक सभी दावों-आपत्तियों का अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाएगा। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं, क्योंकि 10 नवंबर 2026 के बाद कोई भी नया दावा अथवा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।