जिला न्यायलय परिसर में उपभोक्ता जागरुकता शिविर का हुआ आयोजन

बलौदाबाजार,18 मई 2026/sns/-राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार जिला उपभोक्ता आयोग बलौदाबाजार द्वारा जिला न्यायालय के अभिभाषक संघ के बार कक्ष में उपभोक्ता जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। नगरवासियो तथा अधिवक्ताओ को उपभोक्ता कानून के बोर में जानकारी प्रदान की गई।

जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता, सदस्य हरजीत सिंह चॉवला एवं शारदा सोनी ने नगर वासियो, जिला न्यायालय में उपस्थित नागरिकों को उनके अधिकारों व हितों की विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं जागरुकता सम्बंधित पाम्पलेट का भी वितरण किया गया। उपभोक्ता कानूनों के बारे में बताया गया कि व्यक्ति जन्म से ही उपभोक्ता होता है उपभोक्ता, सेवा में कमी से संबंधित शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष कर सकता है। शिकायतों में लगने वाले शुल्क के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यदि उपभोक्ता शिकायत का मूल्य पाँच लाख तक हो तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगता है शिकायत निःशुल्क रहती है। अधिवक्ताओं को ई फाइलिंग व ई हियररिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि आयोगों के समक्ष शिकायत अब ई फाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन ही की जाती है जो की अब अनिवार्य हैं इसके लिए उपभोक्ता ई जागृति पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए बहस हेतु आयोग के समक्ष उपस्थित होना ज़स्नी नहीं है उपभोक्ता अपना पक्ष या बहस ई हियरिंग के माध्यम से ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं यह सुविधा जिला उपभोक्ता आयोग बलौदाबाजार सहित सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ हो चुकी है। शिविर में जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष शारिक खान ने उपभोक्ता आयोग द्वारा लगाये जा रहे जागरूकता शिविर की सराहना करते हुए उपस्थितजनो से उपभोक्ता संरक्षरण कानून का लाभ लेने की अपील की तथा सम्बंधित प्रक्रिया को सरल शब्दों में बताया।

इस दौरान जिला अभिभाषक संघ के सचिव गणेशशंकर साहु, छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के विभिन्न समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भास्कर प्रसाद साहू, दीपक पटेल, राज नारायण त्रिपाठी सहित राजकुमार पात्रे, संरक्षक बी. पी. ठाकुर सहित अन्य अधिवक्तागण, आयोग के कर्मचारी एवं नगरवासी आदि उपस्थित रहे।

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