आयोग ने उपभोक्ता को दिलाई वाहन बीमा की क्षतिपूर्ति राशि
बलौदाबाजार,3 जुलाई 2026/sns/-बलौदाबाजार बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन के क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए बीमा योजना के तहत बीमा क्षतिपूर्ति राशि 1168580 एवं उपभोक्ता को मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 15 हजार तथा वाद-व्यय हेतु 7 हजार रुपये परिवादी को प्रदाय किये जाने का आदेश किया गया। प्राप्त जानकारी के.अनुसार रावाभाटा, रायपुर निवासी परिवादी प्रवीण सिंह द्वारा अपने वाहन ट्रक ट्रेलर का बीमा द ओरिएंटल इन्शुरेन्स कंपनी से कराया था।वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसकी सूचना विरोधी पक्षकार बीमा कंपनी के कार्यालय को देकर बीमा दावा प्रस्तुत किया गया किन्तु बीमा कंपनी द्वारा बीमा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया जिससे परिवेदित होकर परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत किया गया।आयोग के अध्यक्ष श्रीमती रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व श्रीमती शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजों एवं संबंधित नियम आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि बीमा कंपनी द्वारा वाहन चालक को शराब के नशे में होने के कारण दुर्घटना घटित होने का मूल आधार लिया गया है सिर्फ शराब की गंध मौजूद होने से यह साबित नही होता है कि मृतक ने शराब पी है यह अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि वह अपनी देखभाल नहीं कर सकता या वह वाहन नहीं चला सकता विरोधी पक्षकार कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य आयोग के समक्ष नही प्रस्तुत कर सका जिससे यह प्रमाणित हो कि दुर्घटना के समय मृतक शराब के नशे में था और स्वयं की देखभाल करने या वाहन चलाने में असमर्थ था। शराब की पुष्टि के लिए ब्लड जांच किये बिना सिर्फ पेट में शराब की गंध के आधार पर यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि मृतक शराब के नशे में था। प्रकरण में शराब की मात्रा का उल्लेख नहीं है।इसके अलावा पुलिस जांच में भी शराब के नशे कारण दुर्घटना होना साबित नहीं हुआ है। बीमा कंपनी के उपेक्षा पूर्ण कृत्यों के कारण परिवादी को परेशान होकर उक्त परिवाद आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ा है। अतः विरोधी पक्षकार द ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी रायपुर की सेवा में कमी का दोषी मानते हुए बीमा योजना के तहत बीमा क्षतिपूर्ति राशि 1168580 एवं उपभोक्ता को मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 15 हजार तथा वाद-व्यय हेतु 7 हजार रूपये परिवादी को आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर प्रदाय किये जाने का आदेश किया गया है।s