जिला जेल के 500 मीटर दायरे में ‘नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित
मुंगेली, 06 जुलाई 2026/sns/- जिला जेल मुंगेली की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने आदेश जारी करते हुए जिला जेल परिसर एवं उसके 500 मीटर परिधि क्षेत्र नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जारी आदेश के अनुसार, जेल परिसर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना एवं सुरक्षा संबंधी जोखिमों की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के माध्यम से प्रतिबंधित सामग्री जेल परिसर में पहुंचाने की संभावना को रोकने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आदेश के तहत जिला जेल के 500 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा एजेंसी द्वारा बिना सक्षम अनुमति के ड्रोन, कैमरा युक्त ड्रोन या अन्य किसी भी प्रकार के मानव रहित उड़ान उपकरण (यूएवी) का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी शासकीय अथवा सुरक्षा संबंधी कार्य के लिए ड्रोन संचालन आवश्यक हो, तो संबंधित विभाग को अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुंगेली से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।