चेक बाउंस मामलों के त्वरित समाधान के लिए विशेष लोक अदालत 18 जुलाई को

मुंगेली, 08 जुलाई 2026/sns/- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली परक्राम्य लिखित अधिनियम (चेक बाउंस) से संबंधित विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर, मुंगेली के मीटिंग हॉल में आवश्यक तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राकेश कुमार सोम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती कंचन लता आचला, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी श्री दीपक कुमार शर्मा सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं को विशेष लोक अदालत के उद्देश्य, प्रक्रिया एवं इसकी उपयोगिता से अवगत कराया गया तथा अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निराकरण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय सहयोग का आह्वान किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती मेरावी ने कहा कि चेक बाउंस से संबंधित प्रकरण राजीनामा योग्य होते हैं, जिनका समाधान विशेष लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से सहज एवं त्वरित रूप से किया जा सकता है। इससे पक्षकारों को लंबे समय तक न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ती और समय व संसाधनों की भी बचत होती है। उन्होंने पक्षकारों से अपील की कि वे विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाकर आपसी सहमति के माध्यम से अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करें। इससे न्याय प्रक्रिया अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनेगी तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण को भी गति मिलेगी।

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