फसल बीमा के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई तक
मुंगेली, 08 जुलाई 2026/sns/-खरीफ वर्ष-2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उप संचालक कृषि ने बताया कि किसानों को 02 प्रतिशत प्रीमियम की राशि देना होगा। धान सिंचित के लिए 1320 रूपए, धान असिंचित के लिए 946 रूपए, सोयाबीन के लिए 902 रूपए, अरहर (तुअर) के लिए 770 रूपए, मक्का के लिए 792 रूपए, उड़द एवं मूंग के लिए 484 रूपए, मूंगफली के लिए 924 रूपए, कोदो के लिए 352 रूपए, कुटकी के लिए 374 रूपए एवं रागी के लिए 330 रूपए प्रति हेक्टयर कृषक अंशराशि निर्धारित है।
अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी कृषक को फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा फसल बोने का स्वघोषणा पत्र, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2), बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ वैध मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कृषक फसल बीमा के अंतिम तिथि के पूर्व निकटतम बैंक शाखा, ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति, लोक सेवा केन्द्र, भारत सरकार की बीमा पोर्टल के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। जिले में योजना का क्रियान्वयन एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।