स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर 37 दुकानों पर की गई चालानी कार्रवाई

मुंगेली, 30 जुलाई 2026/sns/- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा एक्ट-2003) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रवर्तन दल ने मुंगेली विकासखंड के ग्राम छटन में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास संचालित दुकानों का निरीक्षण कर कोटपा एक्ट 2003 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की। अभियान के दौरान प्रवर्तन दल ने स्कूल के समीप स्थित 20 दुकानों का निरीक्षण किया। इनमें 08 दुकानदारों को नियमों की जानकारी देकर चेतावनी दी गई, जबकि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 12 दुकानदारों पर कुल 1,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस अभियान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की औषधि निरीक्षक श्रीमती किरण सिंह, जिला अस्पताल मुंगेली के साइकोलॉजिस्ट श्री ओम साहू, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की कंसल्टेंट सुश्री रीना वर्मा तथा सोशल वर्कर श्री बलराम सिंह साकेत ने सक्रिय सहभागिता निभाई।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक ने बताया कि जिले में तंबाकू नियंत्रण अभियान लगातार जारी है। इससे पूर्व पथरिया विकासखंड में 15 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 1,100 रुपये तथा 22 जुलाई को लोरमी विकासखंड में 10 दुकानों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी विकासखंडों में यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि विशेष रूप से स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। नागरिकों एवं व्यापारियों से कोटपा एक्ट-2003 के प्रावधानों का पालन करने और तंबाकू मुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने समझाइश दी गई है।
गौरतलब है कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत् सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के ज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आस पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 7,8 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनीयों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रतिबंध धारा 4 एवं 6 के तहत् 200 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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