प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक बढ़ी

मुंगेली, 04 अगस्त 2026/sns/- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026-27 सीजन के लिए किसानों के पंजीयन एवं प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दी गई है। कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि 04 अगस्त 2026 की स्थिति में जिले में 23 हजार 619 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। इनमें 01 लाख 342 ऋणी एवं 01 हजार 566 अऋणी किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक 31 हजार 380 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया जा चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 72 प्रतिशत उपलब्धि है। फसलों के बीमा के लिए किसानों को 02 प्रतिशत प्रीमियम की राशि देना होगा। धान सिंचित के लिए 1320 रूपए, धान असिंचित के लिए 946 रूपए, सोयाबीन के लिए 902 रूपए, अरहर (तुअर) के लिए 770 रूपए, मक्का के लिए 792 रूपए, उड़द एवं मूंग के लिए 484 रूपए, मूंगफली के लिए 924 रूपए, कोदो के लिए 352 रूपए, कुटकी के लिए 374 रूपए एवं रागी के लिए 330 रूपए प्रति हेक्टयर कृषक अंशराशि निर्धारित है।
पिछले खरीफ 2025-26 में जिले में 31 हजार 623 किसानों का पंजीयन हुआ था। उस दौरान 01 लाख 50 हजार 346 ऋणी, 685 अऋणी आवेदन प्राप्त हुए थे तथा 43 हजार 630 हेक्टेयर क्षेत्र फसल बीमा के दायरे में शामिल किया गया था। खरीफ 2025 में 3,89 कृषकों को 2,69 लाख रूपए भुगतान हुआ है। अब ऋणी एवं अऋणी दोनों श्रेणी के किसान 14 अगस्त 2026 तक अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। इस अवधि में किए गए पंजीयन पर भी शासन द्वारा प्रीमियम अनुदान का लाभ पूर्व के अनुसार प्रदान किया जाएगा। बीमा के लिए फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा फसल बोने का स्वघोषणा पत्र, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2), बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ वैध मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कृषक फसल बीमा के अंतिम तिथि के पूर्व निकटतम बैंक शाखा, ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति, लोक सेवा केन्द्र, भारत सरकार की बीमा पोर्टल के माध्यम से बीमा करा सकते हैं।

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