कोषालय में समस्त देयकों में भुगतान स्वीकृति आदेश तथा क्रय स्वीकृति आदेश संलग्न करना अनिवार्य

अम्बिकापुर, 05 अगस्त 2026/sns/-  वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने बताया कि महालेखाकार रायपुर द्वारा ऐसे समस्त प्रकार के देयकों के संबंध में आपत्ति की गयी है, जिनमें की कार्यालय द्वारा देयकों की भुगतान स्वीकृति आदेश तथा क्रय संबंधी देयकों में क्रय स्वीकृति आदेश दोनोें सलग्न नहीं है। उन्होंने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि आपत्ति की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्रय/भुगतान स्वीकृति आदेश देयक के साथ संलग्न कर कोषालय में प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में जारी किया गया है। जिसके परिपालन में आपके द्वारा क्रय तथा भुगतान स्वीकृती आदेश संलग्न कर देयक भगुतान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, किंतु कुछ कार्यालयों द्वारा क्रय/भुगतान स्वीकृती आदेश त्रुटीपूर्ण प्रारूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आदेश प्रारूप के अनुसार ही भुगतान स्वीकृती आदेश देयक के साथ संलग्न करने कहा गया है। आदेश वेतन देयकों को छोड़कर अन्य सभी देयकों के साथ अनिवार्यतः संलग्न कर देयक भुगतान हेतु कोषालय में प्रस्तुत करने कहा गया है। उक्त आदेश संलग्न नहीं होने पर देयक भुगतान हेतु कोषालय में स्वीकार किया जाना संभव नहीं होगा।

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