20 अगस्त से जिले में विशेष ग्राम सभाओं का होगा आयोजन

अम्बिकापुर, 18 अगस्त 2026/sns/-   कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने  छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के प्रत्येक ग्रामध्ग्राम पंचायतों में  20 अगस्त 2026 से ग्राम सभा आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत विशेष ग्राम सभा में गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा के सदस्यों की शत् प्रतिशत उपस्थिति कराने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) के अनुसार संचालित होगी।

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