सर्पदंश से मृतक की वारिस के लिए कलेक्टर ने दी आर्थिक सहायता की स्वीकृति

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 25 अगस्त 2026/sns/- जिले के  बिलाईगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम गारडीह की रहने वाली सुरबली पारधी 45 वर्षीय की विगत वर्ष में 29 अगस्त को सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई थी। मामले में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व पुस्तक परिपत्र (संशोधित 1 दिसंबर 2022) के प्रावधानों के तहत प्रकरण का परीक्षण किया गया। इसके बाद कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने मृतिका के  निकटतम वारिस पुत्री भोग्यो कुमारी को सयुंक्त रूप से 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृति का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार सहायता राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जाएगा। यह स्वीकृति शासन से आबंटन प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रदान की गई है। शासन से राशि प्राप्त होने के बाद इसका समायोजन किया जाएगा। साथ ही नियमानुसार प्रभावित परिवार को इस मद के अतिरिक्त अन्य परिवार सहायता राशि देय नहीं होगी।

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