सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले बनेंगे ‘राह-वीर’
मोहला, 31 अगस्त 2026/sns/- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए शुरुआती एक घंटा बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसी गोल्डन ऑवर में यदि घायल को समय पर चिकित्सा सहायता मिल जाए, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और आमजन को मानवता एवं सामाजिक जिम्मेदारी के इस कार्य के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ‘राह-वीर योजना’ संचालित की जा रही है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने, एंबुलेंस बुलाने अथवा प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करने वाले नागरिक को ‘राह-वीर’ के रूप में सम्मानित किया जाएगा। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राह-वीर को प्रति घटना 25 हजार रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान करने का प्रावधान है। राह-वीर अवॉर्ड के लिए एक्रॉलेजमेंट फॉर्म संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर राह-वीर योजना के लाभार्थी का विवरण एवं आवश्यक जानकारी ई-डीएआर प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाएगी। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से पुरस्कार राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायलों की मदद के लिए आगे आएं। समय पर की गई छोटी-सी मदद किसी व्यक्ति की जान बचाकर उसे नया जीवन दे सकती है। राह-वीर योजना 31 मार्च 2028 तक प्रभावशील रहेगी।
- मदद करने से न घबराएं, कानूनी संरक्षण का भी प्रावधान
सड़क दुर्घटनाओं के बाद कई बार लोग कानूनी प्रक्रिया या अन्य आशंकाओं के कारण घायल व्यक्ति की मदद करने से पीछे हट जाते हैं। जबकि गुड सेमेरिटन संबंधी प्रावधानों के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले नागरिकों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से संरक्षण प्रदान किया गया है। सरकार की यह पहल सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के साथ ही आमजन में संवेदनशीलता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता की भावना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।