17 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति, अंतिम प्रतीक्षा सूची से पहले मिलेगा पात्रता का अवसर

सुकमा, 15 सितम्बर 2026/sns/- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 में ग्राम सभा से अनुमोदित सूची के आधार पर पात्रता का परीक्षण जारी है। अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार होने से पहले ग्राम सभा द्वारा विभिन्न कारणों से अपात्र घोषित किए गए जिले के 4,227 हितग्राहियों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए दावा-आपत्ति का अवसर दिया गया है। इनमें जनपद पंचायत छिंदगढ़ के 1,295, कोंटा के 2,149 और सुकमा के 783 हितग्राही शामिल हैं। संबंधित हितग्राही जनपद पंचायत कार्यालय में सूची का अवलोकन कर सकते हैं और यदि उन्हें लगता है कि वे योजना के निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं, तो 17 सितंबर 2026 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
   पात्रता होने के बावजूद सूची से बाहर हुए हितग्राहियों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। दावा-आपत्ति संबंधित ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत कार्यालय के माध्यम से निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण और निराकरण किया जाएगा, जिसके बाद पात्र पाए जाने वाले हितग्राहियों को शामिल करते हुए अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। जिला प्रशासन ने अपील की है कि सभी संबंधित हितग्राही अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते सूची की जांच करें और पात्रता होने पर अपना दावा-आपत्ति अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।
पारदर्शिता के साथ वास्तविक पात्र परिवारों तक आवास योजना का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। कलेक्टर श्री अमित कुमार के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुंद ठाकुर के नेतृत्व में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य है कि पात्र परिवार किसी तकनीकी या प्रक्रियागत कारण से आवास के अधिकार से वंचित न रहें और अंतिम सूची में वास्तविक पात्र हितग्राहियों को स्थान मिले। ऐसे में 17 सितंबर की समय-सीमा उन 4,227 हितग्राहियों के लिए अपने हक की बात रखने का महत्वपूर्ण अवसर है।

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