शासकीय सेवा के बदले 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

बीजापुर, 19 सितम्बर 2026/sns/- छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति के तहत नक्सली पीड़ित व्यक्तियों, परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को पर्याप्त सुरक्षा एवं पुर्नवास के तहत नक्सली हिंसा में आम नागरिकों के हत्या के ऐसे प्रकरणों में जिसमें किसी कारणवश शासकीय सेवा प्रदान नहीं की जा सकती है, ऐेसे नक्सलवाद पीड़ित परिवारों को शासकीय सेवा के एवज में 15 लाख रूपये प्रत्येक मृतकों के परिजनों जिसमें मृतक कोरसा रमेश के निकटतम वारिस उनकी पत्नी रंजिता कोरसा को 15 लाख एवं मृतक मिच्चा डोली के निकटतम वारिस उनके भाई हरेन्द्र मिच्चा को 15 लाख रूपये दो प्रकरणों में कुल 30 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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